मुंबई में अवैध रूप से रह रहीं 9 विदेशी महिलाएं हिरासत में, वीजा उल्लंघन पर डिपोर्टेशन शुरू

🚨 पवई में वीजा उल्लंघन पर कार्रवाई: 9 विदेशी महिलाएं हिरासत में

मुंबई पुलिस ने पवई इलाके में एक विशेष छापेमारी के दौरान वीजा समाप्ति के बावजूद अवैध रूप से रह रहीं युगांडा और केन्या की 9 महिलाओं को हिरासत में लिया है। इन सभी के खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

📍 छापेमारी की पृष्ठभूमि और स्थान

1 अक्टूबर को पवई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मरोल स्थित होटल “ड्रीम इन प्राइम” में छापा मारा। यह होटल पवई के प्राइम अकैडमी स्कूल के पास स्थित है। छापेमारी के दौरान पुलिस को पता चला कि कई विदेशी महिलाएं वीजा समाप्त होने के बावजूद होटल में रह रही थीं।

👮‍♀️ हिरासत में ली गई महिलाओं की पहचान

पुलिस ने जिन विदेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है, उनकी पहचान निम्नलिखित रूप में हुई:

  • नामुंगे ग्लोरिया (22)
  • नाबीसुबी एस्थर (20)
  • कुरिया सुसान वाम्बुयी (33)
  • एनजेरी बेथ (28)
  • बेरे सेलेस्टाइन (28)
  • मिवाडे मिरे सोविन्या (24)
  • न्गुकु जॉयस वानजिरु (33)
  • नुगेरा सारा चाजिको (28)
  • मेसडिंच नेली चेपकोरोरिया (27)

ये सभी महिलाएं युगांडा और केन्या की नागरिक हैं। पुलिस के अनुसार, इनका वीजा कई सप्ताह पहले समाप्त हो चुका था।

🕵️‍♀️ लंबे समय से चल रही निगरानी

पवई पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में नाइजीरियाई और अन्य विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी। विशेष टीमों ने इन महिलाओं की गतिविधियों पर निगरानी रखी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।

📄 डिपोर्टेशन प्रक्रिया की शुरुआत

महिला पुलिस इकाई ने सभी महिलाओं को हिरासत में लेने के बाद उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं अपनी पहचान छिपाकर रह रही थीं और होटल प्रबंधन ने बिना वैध दस्तावेजों की जांच किए उन्हें ठहरने की अनुमति दी।

🏨 होटल प्रबंधन पर भी कार्रवाई

होटल “ड्रीम इन प्राइम” के मालिक विनोद बच्छाव (47) और प्रबंधक महेश भुजबळराव (54) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि होटल में ठहरे विदेशी नागरिकों की जानकारी ‘C फॉर्म’ में दर्ज नहीं की गई थी, जो एक कानूनी अनिवार्यता है।

📌 दिल्ली में भी हुई कार्रवाई

मुंबई की इस कार्रवाई से पहले दिल्ली में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। 29 सितंबर को दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन सेल ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

📢 पुलिस का बयान और भविष्य की रणनीति

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। पुलिस आयुक्त देवेन्द्र भारती के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें संयुक्त आयुक्त सत्यानारायण, अतिरिक्त आयुक्त परमजीत सिंह दहिया, DCP दत्ता नलावडे और ACP प्रदीप नेराले शामिल थे।

📊 भारत में विदेशी नागरिकों की निगरानी: एक विश्लेषण

भारत में विदेशी नागरिकों की निगरानी के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं:

  • C फॉर्म अनिवार्यता: होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य है।
  • FRRO रिपोर्टिंग: वीजा समाप्ति के बाद विदेशी नागरिकों को FRRO (Foreigners Regional Registration Office) में रिपोर्ट करना होता है।
  • डिपोर्टेशन प्रक्रिया: वीजा उल्लंघन पर संबंधित देश को सूचित कर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

📌 इस तरह की कार्रवाई क्यों ज़रूरी है?

  • राष्ट्रीय सुरक्षा: अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की गतिविधियां संदिग्ध हो सकती हैं।
  • कानूनी अनुपालन: वीजा नियमों का उल्लंघन भारत के विदेशी नागरिक अधिनियम का उल्लंघन है।
  • आवासीय व्यवस्था की पारदर्शिता: होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी पुलिस को देना आवश्यक है।

❓ FAQs

Q1. क्या इन महिलाओं को भारत से डिपोर्ट किया जाएगा? हाँ, पुलिस ने डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Q2. क्या होटल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की गई है? जी हाँ, होटल मालिक और प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Q3. क्या यह पहली बार है जब मुंबई में ऐसी कार्रवाई हुई है? नहीं, इससे पहले भी विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की गई है।

Q4. C फॉर्म क्या होता है? यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें होटल में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी दर्ज की जाती है।

🔚 निष्कर्ष

मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई वीजा उल्लंघन के मामलों पर सख्त रुख को दर्शाती है। विदेशी नागरिकों की निगरानी और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम आवश्यक हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।

External Source: Patrika Report

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