2025 में TDS रिफंड कैसे क्लेम करें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड जो आपकी जेब बचा सकती है!

2025 में TDS रिफंड कैसे क्लेम करें: क्या आपका TDS रिफंड अब तक रुका हुआ है?

2025 में TDS रिफंड कैसे क्लेम करें: हर साल लाखों भारतीय टैक्सपेयर्स TDS कटवाते हैं, लेकिन बहुत से लोग रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया को या तो टाल देते हैं या समझ नहीं पाते। अगर आपने 2024–25 में कोई टैक्स कटवाया है और आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आप रिफंड के हकदार हैं।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 2025 में TDS रिफंड कैसे क्लेम करें, वो भी एकदम आसान भाषा में। साथ ही जानेंगे कि किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, कौन-कौन क्लेम कर सकता है, और किन गलतियों से बचना चाहिए।

📅 TDS रिफंड क्लेम करने की समयसीमा क्या है?

आप TDS रिफंड तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने समय पर ITR फाइल किया हो।

  • ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख (गैर-Audit केस): 15 सितंबर 2025
  • संशोधित रिटर्न की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2025

अगर आपने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया, तो रिफंड क्लेम करना मुश्किल हो सकता है।

👥 कौन-कौन कर सकता है TDS रिफंड क्लेम?

TDS रिफंड क्लेम करने के लिए जरूरी है कि:

  • आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम हो
  • आपने FD, सैलरी, या अन्य स्रोतों से TDS कटवाया हो
  • आपने ITR फाइल किया हो
  • आपके पास PAN और बैंक डिटेल्स हों

छात्र, पेंशनर्स, सैलरी पाने वाले कर्मचारी, और फ्रीलांसर सभी रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

📂 जरूरी दस्तावेजों की सूची

TDS रिफंड क्लेम करने के लिए आपको चाहिए:

  • PAN कार्ड
  • आधार कार्ड
  • फॉर्म 16 (सैलरी वालों के लिए)
  • फॉर्म 26AS (TDS का समरी स्टेटमेंट)
  • बैंक खाता विवरण
  • FD या अन्य निवेशों पर ब्याज प्रमाण पत्र
  • ITR फॉर्म (ITR-1 या ITR-2)

🖥️ ऑनलाइन TDS रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया

अब TDS रिफंड क्लेम करना बेहद आसान हो गया है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

चरण 1: इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें

वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in पैन और पासवर्ड से लॉगिन करें।

चरण 2: “File Income Tax Return” विकल्प चुनें

Assessment Year 2025–26 चुनें।

चरण 3: ITR फॉर्म भरें

  • ITR-1: सैलरी पाने वाले
  • ITR-2: FD, कैपिटल गेन आदि

चरण 4: TDS की जानकारी भरें

फॉर्म 26AS से मिलान करें और सभी कटौती सही भरें।

चरण 5: रिफंड का दावा करें

बैंक डिटेल्स भरें और रिफंड का ऑप्शन चुनें।

चरण 6: सत्यापन करें

Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या ITR-V भेजकर रिटर्न को वेरिफाई करें।

⚠️ किन गलतियों से बचना चाहिए?

  • फॉर्म 26AS से TDS मिलान न करना
  • गलत बैंक डिटेल्स भरना
  • PAN और Aadhaar लिंक न होना
  • समय पर ITR फाइल न करना
  • गलत ITR फॉर्म चुनना

इन गलतियों से आपका रिफंड अटक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है।

💡 स्मार्ट टिप्स जो रिफंड जल्दी दिला सकते हैं

  • Pre-filled फॉर्म का इस्तेमाल करें
  • AIS रिपोर्ट से मिलान करें
  • सही बैंक IFSC कोड भरें
  • रिटर्न फाइलिंग के बाद स्टेटस चेक करते रहें
  • सत्यापन तुरंत करें—रिफंड तभी प्रोसेस होता है

📊 TDS रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

आप अपने रिफंड का स्टेटस जानने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें और “Refund Status” सेक्शन में जाएं। आपको मिलेगा:

  • प्रोसेसिंग स्टेटस
  • रिफंड अमाउंट
  • बैंक में क्रेडिट डेट

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यह भी पढ़े : ITR- Income Tax Return File करने की अंतिम तारीख 2025: जानिए पूरा प्रोसेस, जुर्माना और जरूरी दस्तावेज

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