30 सितंबर तक UPS में शामिल हों: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन और टैक्स छूट का लाभ लेना चाहते हैं।

🧾 UPS क्या है और क्यों है यह योजना खास?

UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का एक मिश्रित मॉडल है। इसमें OPS की गारंटीड पेंशन और NPS की लचीलापन दोनों को शामिल किया गया है।

🔍 UPS की प्रमुख विशेषताएं:

  • गारंटीड मासिक पेंशन
  • रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ
  • टैक्स में छूट
  • दिव्यांगता या मृत्यु पर परिवार को सुरक्षा
  • एक बार NPS में वापसी का विकल्प

📅 UPS में शामिल होने की समयसीमा और पात्रता

⏰ अंतिम तिथि:

  • UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025

👥 पात्र कर्मचारी:

  1. जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच नियुक्त हुए हैं।
  2. वर्तमान में NPS के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी।
  3. वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं (कम से कम 10 साल की सेवा के साथ)।

📜 UPS के फायदे: जानिए क्यों है यह योजना लाभकारी

✅ एकमुश्त स्विच का विकल्प

UPS में शामिल होने के बाद कर्मचारी को एक बार NPS में वापसी का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा केवल एक बार दी जाएगी।

💰 ग्रेच्युटी और टैक्स छूट

  • UPS में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी दोनों का लाभ मिलेगा।
  • आयकर अधिनियम 2025 के तहत UPS सब्सक्राइबर्स को टैक्स छूट दी गई है।

🛡️ दिव्यांगता और मृत्यु पर सुरक्षा

सेवा के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में CCS (पेंशन) नियमों या PFRDA के तहत लाभ मिलेगा।

🧓 VRS पर भी पेंशन

20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर भी प्रो रेटा पेंशन और एश्योर्ड पेमेंट मिलेगा।

⚖️ लंबित मामलों में भी लाभ

अगर रिटायरमेंट के समय कोई मामला लंबित है, तो भी UPS का लाभ मिलेगा।

🏢 PSU या स्वायत्त संस्था में समायोजन

किसी अन्य संस्था में स्थानांतरण होने पर भी UPS का लाभ सुरक्षित रहेगा।

📌 UPS में आवेदन कैसे करें?

📝 आवेदन प्रक्रिया:

  1. कर्मचारी को फॉर्म A1 भरकर अपनी नोडल ऑफिस में जमा करना होगा।
  2. आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है।
  3. UPS का विकल्प सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या VRS से तीन महीने पहले चुना जाना चाहिए।

🌐 ऑनलाइन आवेदन:

📊 UPS बनाम NPS: एक तुलनात्मक विश्लेषण

विशेषताUPSNPS
पेंशनगारंटीड मासिक पेंशनमार्केट आधारित रिटर्न
ग्रेच्युटीउपलब्धनहीं उपलब्ध
टैक्स छूटअधिकसीमित
वापसी का विकल्पएक बार NPS में वापसी संभवनहीं
मृत्यु/दिव्यांगता लाभउपलब्धसीमित

📣 UPS से जुड़ने का यह है आखिरी मौका

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर के बाद UPS में शामिल होने का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यह जरूरी है कि पात्र कर्मचारी समय रहते निर्णय लें।

📌 विशेषज्ञों की सलाह:

  • जो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, उनके लिए UPS एक बेहतर विकल्प है।
  • असमंजस में रहने वाले कर्मचारी इस अवसर को गंवा सकते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है

📚 UPS से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु (संक्षेप में)

  1. UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।
  2. यह योजना NPS और OPS का मिश्रण है।
  3. गारंटीड पेंशन, ग्रेच्युटी और टैक्स छूट जैसे लाभ मिलते हैं।
  4. एक बार NPS में वापसी का विकल्प उपलब्ध है।
  5. आवेदन के लिए फॉर्म A1 भरना अनिवार्य है।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. UPS क्या है?

UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जो NPS और OPS का मिश्रण है।

Q2. UPS में आवेदन कैसे करें?

कर्मचारी को फॉर्म A1 भरकर अपनी नोडल ऑफिस में जमा करना होगा या https://npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q3. क्या UPS में टैक्स छूट मिलती है?

हाँ, UPS में आयकर अधिनियम 2025 के तहत टैक्स छूट दी गई है।

Q4. UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि क्या है?

UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।

Q5. क्या UPS से NPS में वापसी संभव है?

हाँ, UPS से एक बार NPS में वापसी का विकल्प दिया गया है।

🔚 निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। 30 सितंबर 2025 की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए, पात्र कर्मचारियों को जल्द निर्णय लेना चाहिए ताकि वे इस योजना के सभी लाभों का पूरा फायदा उठा सकें।

External Source: Patrika Report

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