Crypto पर GST: क्या डिजिटल एसेट्स पर भी लगेगा टैक्स?

Crypto पर GST: भारत में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार अब इन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि क्रिप्टो पर GST कैसे लागू हो सकता है, इसकी दरें क्या होंगी, और इससे निवेशकों व प्लेटफॉर्म्स पर क्या असर पड़ेगा।

डिजिटल एसेट्स की परिभाषा और कानूनी स्थिति

Crypto क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। यह विकेंद्रीकृत होती है और किसी केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती।

  • बिटकॉइन, एथेरियम, डॉजकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी
  • NFT (Non-Fungible Token) जैसे डिजिटल एसेट्स
  • डिजिटल टोकन जो किसी वस्तु या सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं

GST कानून में स्थिति

GST अधिनियम में क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 2(47A) के अनुसार, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एक मूल्यवान डिजिटल प्रतिनिधित्व माना जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर, स्टोर या ट्रेड किया जा सकता है।

Crypto पर GST लागू होने की संभावनाएं

वर्तमान स्थिति

  • क्रिप्टो पर अभी तक कोई विशेष GST दर निर्धारित नहीं है।
  • लेकिन इसे “गुड्स” की श्रेणी में रखा गया है, जिससे इस पर 18% GST लग सकता है2।

किन सेवाओं पर GST लागू होगा?

  1. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा ली जाने वाली फीस
  2. क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो स्वैप पर सेवा शुल्क
  3. फ्यूचर्स ट्रेडिंग या कॉपी ट्रेडिंग पर चार्ज
  4. वॉलेट ट्रांसफर फीस (यदि कोई सेवा शुल्क लिया जाए)

Crypto को “गुड्स” क्यों माना गया?

GST कानून के अनुसार, “गुड्स” में वह संपत्ति आती है जो मूवेबल हो और जिसे बेचा जा सके। चूंकि क्रिप्टो न तो मुद्रा है और न ही सिक्योरिटी, इसलिए इसे गुड्स माना गया है।

  • मुद्रा: भारतीय या विदेशी करेंसी, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि
  • सिक्योरिटी: शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स आदि

क्रिप्टो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता, इसलिए इसे टैक्सेबल गुड्स माना गया है।

GST दरें और कोड

HSN कोड

क्रिप्टो को HSN कोड 960899 के तहत रखा गया है, जो “अन्य विविध वस्तुएं” की श्रेणी में आता है।

GST दर

  • वर्तमान में 18% GST दर लागू होती है।
  • यह दर ट्रेडिंग फीस, वॉलेट चार्ज और अन्य सेवाओं पर लागू होती है।

Crypto एक्सचेंज और GST अनुपालन

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

क्रिप्टो एक्सचेंज को GST के तहत रजिस्टर होना अनिवार्य है, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी हो।

अनुपालन नियम

  • GSTR-1 और GSTR-3B मासिक रूप से फाइल करना होगा
  • सभी ट्रेड्स, कमीशन और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा
  • SAC कोड 997159 (अन्य वित्तीय सेवाएं) का उपयोग करना होगा

निवेशकों पर असर

व्यक्तिगत निवेशक

  • क्रिप्टो की खरीद-बिक्री पर GST नहीं लगेगा
  • लेकिन प्लेटफॉर्म द्वारा ली गई फीस पर GST लागू होगा

ट्रेडर्स और माइनर्स

  • माइनिंग से प्राप्त क्रिप्टो पर भी GST लागू हो सकता है यदि उसे बेचा जाए
  • ट्रेडिंग से प्राप्त लाभ पर आयकर भी लागू होता है

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो पर टैक्स लागू है:

  • अमेरिका: क्रिप्टो को संपत्ति माना जाता है, और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है
  • यूरोप: VAT लागू होता है, लेकिन कुछ देशों में छूट भी है
  • सिंगापुर: क्रिप्टो पर कोई GST नहीं, लेकिन व्यापारिक उपयोग पर टैक्स लगता है

भारत में GST लागू करने से सरकार को राजस्व मिलेगा और क्रिप्टो सेक्टर में पारदर्शिता आएगी।

सरकार की रणनीति और भविष्य की दिशा

वित्त मंत्रालय और GST परिषद इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। संभावना है कि आने वाले बजट में क्रिप्टो पर स्पष्ट GST नियम घोषित किए जाएं।

  • क्रिप्टो को एक अलग टैक्स श्रेणी में रखा जा सकता है
  • NFT और अन्य डिजिटल एसेट्स पर भी टैक्स नियम लागू हो सकते हैं
  • टैक्स चोरी रोकने के लिए KYC और ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग अनिवार्य हो सकती है

निष्कर्ष

भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर GST लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि डिजिटल एसेट्स को कानूनी मान्यता भी मिलेगी। निवेशकों और प्लेटफॉर्म्स को अब टैक्स अनुपालन के लिए तैयार रहना होगा।

📚 FAQs

क्या क्रिप्टो खरीदने पर GST लगेगा?

नहीं, क्रिप्टो की खरीद पर GST नहीं लगता, लेकिन प्लेटफॉर्म द्वारा ली गई फीस पर लगता है।

क्रिप्टो ट्रेडिंग पर कितने प्रतिशत GST लगता है?

ट्रेडिंग फीस पर 18% GST लागू होता है।

क्या NFT पर भी GST लगेगा?

हां, NFT प्लेटफॉर्म्स और सेवाओं पर भी 18% GST लागू होता है।

क्या क्रिप्टो को गुड्स माना गया है?

जी हां, GST कानून के तहत क्रिप्टो को गुड्स की श्रेणी में रखा गया है।

क्या क्रिप्टो एक्सचेंज को GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है?

हां, सभी क्रिप्टो एक्सचेंज को GST के तहत रजिस्टर होना अनिवार्य है।

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