Delhi High Court: ने खारिज किया CIC का आदेश, PM मोदी की 1978 की डीयू डिग्री रिकॉर्ड नहीं होगा सार्वजनिक

Delhi High Court: ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 1978 की दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की बीए डिग्री का रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें इस डिग्री को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। यह मुद्दा काफी समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ है

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Background of the Case (पृष्ठभूमि)

  • 2016 में Arvind Kejriwal (Delhi CM) और कई अन्य नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए।
  • CIC ने उस समय कहा था कि Delhi University को PM Modi की डिग्री की जानकारी RTI के तहत देनी चाहिए।
  • इसके बाद इस मामले में कई बार याचिकाएं दायर हुईं और बहस होती रही।
  • आखिरकार, Delhi High Court ने CIC के आदेश को निरस्त कर दिया।

Delhi High Court का फैसला

  • कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की शैक्षिक डिग्री या रिकॉर्ड उसकी personal information है।
  • इसे Right to Privacy (गोपनीयता का अधिकार) के अंतर्गत रखा जाता है।
  • इसीलिए बिना व्यक्ति की अनुमति के इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
  • कोर्ट ने साफ किया कि RTI Act में personal records को disclose करने की बाध्यता नहीं है।

CIC का आदेश क्या था?

  • CIC ने कहा था कि PM मोदी की BA डिग्री की जानकारी public domain में लाई जानी चाहिए।
  • DU को ये जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
  • लेकिन अब High Court ने CIC के इस आदेश को “कानूनी रूप से गलत” बताते हुए खारिज कर दिया।

Political Reactions (राजनीतिक प्रतिक्रिया)

  • AAP और विपक्षी दल: इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा जा रहा है कि जनता को जानने का अधिकार है।
  • BJP और समर्थक: कहते हैं कि यह मामला केवल राजनीतिक साजिश है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
  • सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर बहस तेज हो गई है।

Why is the Degree Controversy Important?

  • यह मामला केवल एक डिग्री का नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा है transparency (पारदर्शिता) और public trust का सवाल।
  • पीएम मोदी देश के सर्वोच्च पद पर हैं, इसलिए उनके शैक्षिक रिकॉर्ड पर सवाल उठना राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है।
  • हालांकि, अदालत ने यह साफ कर दिया है कि privacy को तोड़कर किसी की जानकारी उजागर नहीं की जा सकती।

Legal Aspects (कानूनी पहलू)

  • RTI Act, 2005: इसमें कहा गया है कि personal information जो किसी public activity या public interest से directly जुड़ी नहीं है, उसे disclose नहीं किया जा सकता।
  • Supreme Court का 2017 का Privacy Judgment: Right to Privacy को fundamental right घोषित किया गया।
  • इसी आधार पर High Court ने कहा कि Modi ji की degree को public नहीं किया जा सकता।

Timeline of Events (महत्वपूर्ण घटनाक्रम)

  1. 2016 – CM Arvind Kejriwal ने डिग्री पर सवाल उठाया।
  2. 2016 – CIC ने DU को degree record उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
  3. 2017–2024 – इस मामले में बार-बार सुनवाई होती रही।
  4. 2025 – Delhi High Court ने CIC का आदेश रद्द कर दिया।

Public Opinion (जनता की राय)

  • कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की educational qualification जनता के सामने होनी चाहिए।
  • जबकि दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि इससे governance पर कोई फर्क नहीं पड़ता और degree से ज्यादा काम और leadership मायने रखती है।

FAQs (SEO + Schema Friendly)

Q1: PM Modi की DU BA degree क्यों विवादों में रही?
Ans: क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी डिग्री की जानकारी public domain में नहीं है।

Q2: Delhi High Court ने क्या फैसला दिया?
Ans: कोर्ट ने CIC के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि डिग्री personal information है।

Q3: क्या RTI के जरिए प्रधानमंत्री की डिग्री देखी जा सकती है?
Ans: नहीं, RTI Act personal records को public करने के लिए बाध्य नहीं करता।

Q4: क्या यह मामला Supreme Court तक जाएगा?
Ans: संभावना है कि याचिकाकर्ता Supreme Court में अपील कर सकते हैं।


Conclusion

Delhi High Court का यह फैसला साफ करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1978 की BA डिग्री रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यह मामला अब भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन अदालत ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि privacy और कानून का पालन ज्यादा जरूरी है।

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