GST Compliance Rules for Businesses: 2025 में क्या बदल गया? हर व्यापारी को जानना ज़रूरी!

GST Compliance Rules for Businesses: April 2025 से GST में क्या बदल गया?

GST Compliance Rules for Businesses: भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से GST नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं, जो हर व्यापारी, MSME, और अकाउंटेंट को जानना ज़रूरी है। इन बदलावों का मकसद है—टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाना, डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना और पूरे देश में एक समान अनुपालन सुनिश्चित करना।

इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे:

  • Multi-Factor Authentication (MFA)
  • अनिवार्य ISD रजिस्ट्रेशन
  • नया e-Invoicing सिस्टम
  • GSTR-7 और GSTR-8 में बदलाव

GST Compliance Rules for Businesses: 🔐 Multi-Factor Authentication अब हर व्यापारी के लिए ज़रूरी

पहले MFA केवल बड़े कारोबारियों के लिए लागू था, लेकिन अब यह सभी के लिए अनिवार्य हो गया है।

लागू होने की समय-सीमा:

  • 1 जनवरी 2025: ₹20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए लागू
  • 1 फरवरी 2025: ₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए लागू
  • 1 अप्रैल 2025: सभी कारोबारियों के लिए अनिवार्य

अब GST पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए दो या अधिक वेरिफिकेशन स्टेप्स पूरे करने होंगे—जैसे OTP, पासवर्ड, और बायोमेट्रिक।

👉 इससे फर्जी लॉगिन और डेटा चोरी की घटनाएं कम होंगी।

GST Compliance Rules for Businesses: 🧾 ISD रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य: Cross-Charge का विकल्प खत्म

अब तक कई कंपनियां cross-charge मॉडल का इस्तेमाल करती थीं, जिससे ITC (Input Tax Credit) में गड़बड़ी होती थी। सरकार ने इसे खत्म कर दिया है।

नया नियम:

  • एक ही PAN पर कई GST रजिस्ट्रेशन वाले कारोबारियों को अब Input Service Distributor (ISD) रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
  • ISD इनवॉइस जारी करना और GSTR-6 फाइल करना अनिवार्य होगा।

📌 इससे ITC का वितरण ट्रैक करना आसान होगा और टैक्स रिपोर्टिंग में पारदर्शिता आएगी।

GST Compliance Rules for Businesses: 📄 E-Invoicing: अब 30 दिन के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य

अगर आपकी कंपनी का Annual Aggregate Turnover ₹10 करोड़ से अधिक है, तो अब हर इनवॉइस को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना ज़रूरी है।

नया नियम:

  • Invoice Reporting Portal (IRP) पर इनवॉइस अपलोड करना होगा।
  • Document नंबर अब case-insensitive होंगे—IRN जनरेशन के लिए uppercase में बदल दिए जाएंगे।

📌 इससे डुप्लिकेट इनवॉइस की समस्या खत्म होगी और GSTR-1 से बेहतर मेल बैठेगा।

📦 GSTR-7 और GSTR-8 में बदलाव: अब और डिटेल्स भरनी होंगी

सरकार ने Notification No. 09/2025–Central Tax के तहत GSTR-7 और GSTR-8 के फॉर्मेट में बदलाव किए हैं।

GSTR-7 (TDS Return):

  • अब इनवॉइस और डॉक्यूमेंट-वाइज डिटेल्स भरनी होंगी।
  • Deductee का GSTIN, इनवॉइस नंबर, भुगतान राशि और कटे हुए टैक्स की जानकारी अनिवार्य है।

GSTR-8 (TCS by E-Commerce Operators):

  • अब हर सप्लाई की डिटेल भरनी होगी—जिससे sellers को reconciliation में आसानी होगी।

📌 इससे टैक्स ऑडिट ट्रेल मजबूत होगा और mismatches कम होंगे।

🧮 Table 3.2 in GSTR-3B: अब Auto-Populated और Non-Editable

अब GSTR-3B के Table 3.2 में जो डेटा आएगा—वो GSTR-1, GSTR-1A या IFF से auto-populate होगा और एडिट नहीं किया जा सकेगा।

इसका असर:

  • Inter-state supplies to unregistered persons, composition taxpayers, और UIN holders की रिपोर्टिंग में सटीकता आएगी।
  • गलत रिपोर्टिंग की संभावना कम होगी।

📍 Assam में Biometric Aadhaar Authentication शुरू

GST रजिस्ट्रेशन के लिए अब कुछ राज्यों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लागू हो गया है।

उदाहरण: Assam

  • चयनित आवेदकों को GST Suvidha Kendra जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा।
  • OTP आधारित और Biometric आधारित दो विकल्प दिए गए हैं।

📌 इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने में मदद मिलेगी।

💡 व्यापारी क्या करें? Practical Tips

  1. GST पोर्टल पर MFA सेट करें: समय से पहले लॉगिन सेटअप करें।
  2. ISD रजिस्ट्रेशन कराएं: अगर आपकी कंपनी के कई GSTIN हैं।
  3. E-Invoicing सॉफ्टवेयर अपडेट करें: ताकि 30 दिन की समयसीमा का पालन हो सके।
  4. GSTR फॉर्मेट्स को समझें: अकाउंटिंग टीम को नए फॉर्मेट्स की ट्रेनिंग दें।
  5. Biometric वेरिफिकेशन की तैयारी करें: अगर आपका राज्य शामिल है।

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